नगरीय निकाय के चुनाव के संदर्भ में मतदाता सूची में ने रहने पाए कोई त्रुटि – जिला निर्वाचन अधिकारी
सहारनपुर । जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय श्री अखिलेश सिंह ने आयोग के निर्देशों के क्रम में समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत अधिनियम 1916 की धारा 12 च के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व तक जो दावे एवं आपत्तियां प्राप्त होगी, उनका निस्तारण करते हुए नामांकन के अंतिम दिनांक तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही की जायेगी ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए।
उन्होने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का चाहे उसको दिये गये किसी आदेश पत्र पर स्वप्रेरणा से ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे यह उचित समझे, यह समाधान हो जाये कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धन किया जाना चाहिए वहां वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अधीन रहते हुए किसी प्रविष्टि का यथास्थिति निष्कासन सुधार या परिवर्धन करेगा। परन्तु यह भी कि कोई सुधार या निष्कासन जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।