मतदाता फोटो पहचान पत्र ने होने की दशा में निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत अन्य 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज मान्य
सहारनपुर [24CN]। अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 अर्चना द्विवेदी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए 14 फरवरी 2022 को होने वाले मतदान में मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होता है। लेकिन यदि मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते तो निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 अर्चना द्विवेदी ने बताया कि इसके विकल्प के रूप में मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको एवं डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेजांे में से काई एक प्रस्तुत कर सकते है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते निर्वाचक की पहचान म्च्प्ब् से सुनिश्चित की जा सके। फोटोग्राफ इत्यादि से बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो तब निर्वाचक को वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।