सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों के समाधान पोर्टल पर लम्बित सभी प्रकरणों में दोनों पक्षों की सुनवाई की जाए- मण्डलायुक्त

सहारनपुर [24CN]। मण्डलायुक्त श्री लोकेश एम0 ने संयुक्त निदेशक उद्योग को निर्देश दिए है कि उद्योग विभाग के समाधान पोर्टल पर लम्बित सभी प्रकरणों के नियमानुसार निर्धारित फीस जमा कराकर दोनों पक्षों की सुनवाई कर प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
श्री लोकेश एम0 आज अपने कार्यालय कक्ष में फैसिलिटेशन काउंसिल समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होने कहा कि फैसिलिटेशन काउंसिल के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों के लम्बित भुगतान संबंधी समस्याओं तथा उन्हे भुगतान में धनराशियां अटकी रहने के कारण कार्यशील पूंजी में आने वाली समस्याओं के निराकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होने संबंधित सभी अधिकारियों एवं संस्था के पदाधिकारियों को फैसिलिटेशन काउंसिल व एम0एस0एम0ई0 की वेबसाईट का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इकाईयों को इसका लाभ मिल सके।
ज्ञातव्य है कि मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय “फैसिलिटेशन काउंसिल” का गठन किया गया है। सहारनपुर मण्डल की ऐसी इकाईयां, जिनके लम्बित भुगतान के प्रकरण हों वह एम0एस0एम0ई0 की वेबसाइट samadhaan.msme.gov.in पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है, जिस पर एम0एस0एम0ई0 एक्ट-2006 के अन्तर्गत वर्णित प्राविधानों के क्रम में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। समाधान पोर्टल पर पंजीकृत इकाईयों द्वारा संयुक्त निदेशक उद्योग के कार्यालय में समस्त प्रपत्रों तथा निर्धारित शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
मण्डलायुक्त ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न होने पायें। उन्होंने कहा कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी पटल पर प्रकरणों को अनावश्यक लम्बित ना रखा जाए।
बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग श्रीमती अन्जू रानी, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक श्री संतोष कुमार, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री अनुपम गुप्ता, आईआईए से श्री प्रमोद मिगलानी आदि उपस्थित रहे।