सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: नागरिकता कानून की धारा 6A को संवैधानिक रूप से मान्य ठहराया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस धारा में भारतीय नागरिकता के लिए 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट को मान्यता दी। पीठ ने कहा कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान से असम में आने वाले लोगों की संख्या, स्वतंत्रता के बाद भारत आने वालों की तुलना में कहीं अधिक थी।