अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज

अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से जुड़ी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। यह मामला नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने से संबंधित है। इस पर फैसला प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनाएगी।

गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में पीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में असम में अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसे असम समझौते के तहत नागरिकता अधिनियम में जोड़ा गया था। यह फैसला राज्य और देश के राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।


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