जिला सहकारी बैंक में तीन वर्ष से अधिक के बकायेदारों के लिए एक मुश्त समझौता योजना लागू

सहारनपुर [24CN] । जिला सहकारी बैेक लिमिटेड के ऐसे सदस्यों जिन्होंने प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों से विविधीकरण ऋणोंध्अल्पकालीन फसली ऋणों के 03 वर्ष से अधिक बकायादार है, को लाभ देने के लिए 30 जून तक एकमुश्त समझौता योजना लागू की है। जिला सहकारी बैंक के सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश दुआ ने आज यहां जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे बकायेदार सदस्यों जिन्होंने 20 लाख रूपए तक व्यक्तिगत ऋणों तथा संस्थागत ऋणों के मामलो 10 करोड रुपए तक के 03 वर्ष से अधिक के बकाया ऋण देय है।

उन्होंने कहा कि एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ऐसे ऋणो में जिनमें ऋण वितरण के समय निर्धारित मूलधन के बराबर मुलधन एवं उतना ही ब्याज वसूल किया जा चुका है किन्तु किन्हीं कारणों से अभी मूलधन अवशेष दिखाया जा रहा है, को वास्तविक मूलधन में से बचे अवशेष मूलधन को जमा करने पर इस योजना के अंर्तगत ओटीएस योजना का लाभ देकर ऋण समाप्त किया जायेगा। साथ ही ऐसे ऋणों में जिनमें ऋण वितरण के समय वितरित मूलधन से अधिक ब्याज लगाया जा चुका है। ओटीएस योजना के अंर्तगत ऋण वितरण के समय दिया गया मूलधन एवं उतना ही ब्याज वसूल करने में ओटीएस योजना का लाभ देकर समाप्त किया जायेगा।

राकेश दुआ ने कहा कि पैक्स स्तर पर वितरित अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत ओ.टी.एस. योजना का लाभ ऐसे बकायेदारों को दिया जायेंगा। जिन पर 30 लाख रूपए तक का फसली ऋण जो तीन वर्ष से अधिक अवधि का बकाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऋणों के निस्तारण के लिए 1997 से पूर्व के फसली ऋणों में कृषक द्वारा लिये गये वास्तविक मूलधन में से बचे अवशेष मूलधन को जमा कराकर ओटीएस योजना का लाभ दिया जायेगा।

साथ ही 1997 से 31 मार्च 2012 के मध्य वितरित फसली ऋण में कृषक के दिये गये मूलधन तथा मूलधन के बराबर ब्याज की वसूली करके ओटीएस योजना का लाभ दिया जायेगा। 1 अप्रैल 2012 सेे 31 मार्च 2017 के मध्य वितरित फसली ऋण जो तीन वर्ष से अधिक बकाया है में बकायेदार के ऊपर आयत ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान कर ओटीएस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि ओटीएस योजना ऋणी सदस्यो के लिए 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू की गयी है।

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