ट्रेन यात्रियों के लिए अहम खबर, कोरोना से बचाव के उपाय नहीं माने तो रेलवे भेज देगा जेल

ट्रेन यात्रियों के लिए अहम खबर, कोरोना से बचाव के उपाय नहीं माने तो रेलवे भेज देगा जेल

नई दिल्ली । रेल यात्रा के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के एहतियाती उपायों का विस्तार से जिक्र करते हुए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनका उल्लंघन यात्रियों के लिए भारी पड़ेगा। इसके लिए उन पर भारी जुर्माना अथवा जेल की सजा हो सकती है। त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेनों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है, जिससे यात्रियों की आवाजाही बढ़ सकती है। इसके मद्देनजर आरपीएफ ने सुरक्षा के उपाय सुझाए हैं, जिनका पालन अनिवार्य होगा।

मास्क पहनना होगा अनिवार्य

इन नियमों और सुझावों के तहत प्रत्येक यात्री को हर हाल में मास्क पहनना होगा और एक-दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। इसके बावजूद किसी में कोरोना के लक्षण पाए गए तो उसे रेलवे एक्ट के तहत सजा हो सकती है।

लक्षण मिलने पर रेल यात्रा से रोका जा सकता है

रेल यात्रा के पूर्व जांच के दौरान कोरोना के संभावित लक्षण पाए जाने पर यात्रा से रोका जा सकता है। रेलवे परिसर में थूकने अथवा अन्य किसी तरह की गंदगी फैलाने पर भी दंडित किया जा सकता है। ट्रेन अथवा रेलवे स्टेशनों पर कहीं भी शराब पीने वालों को एक महीने की जेल हो सकती है।

दिल्ली से जल्दी शुरू होगा 17 जोड़ी और स्पेशन ट्रेनों का संचालन

ये 17 जोड़ी विशेष ट्रेनें भुवनेश्वर, जयपुर, अमृतसर, कटरा, पुणे, देहरादून, डिब्रूगढ़ व अन्य मार्गों पर चलेंगी। इन विशेष ट्रेनों में शताब्दी, दुरंतो, डबल डेकर और एसी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी शामिल हैं। त्योहारों के दौरान भीड़ नियंत्रित करने के लिए  भारतीय रेलवे ने यह फैसला लिया है। ऐसे में रेलवे स्टेशनों से लेकर ट्रेनों तक में यात्रियों की भीड़ स्वाभाविक है। रेलवे से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, त्योहार को देखते हुए आगामी 15 अक्तूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेन चलाने की योजना पर का चल रहा है। ये 17 जोड़ी ट्रेनें 200 विशेष ट्रेनों से जुदा हैं। पिछले सप्ताह बुधवार को रेलवे बोर्ड ने 39 जोड़ी ट्रेन चलाने के लिए अलग-अलग रेलवे मंडलों को निर्देश जारी किया है। इसमें से 17 जोड़ी ट्रेन दिल्ली मंडल की हैं।