घर में सामूहिक नमाज पढ़ने से रोकने पर हाईकोर्ट सख्त, DM और SSP को भेजा अवमानना का नोटिस

घर में सामूहिक नमाज पढ़ने से रोकने पर हाईकोर्ट सख्त, DM और SSP को भेजा अवमानना का नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी अनुराग आर्य को अवमानना का नोटिस जारी किया है. आरोप है कि इन दोनों अफसरों ने बरेली के मोहम्मद गंज गांव में स्थित निजी घर में मुस्लिम समुदाय के लोगों को सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने से रोका था. हिन्दू परिवारों की शिकायत पर अधिकारियों ने एक्शन लिया था.

हाईकोर्ट ने हाल में ही दिए गये एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि क्रिश्चियन समूह की याचिका पर निजी परिसरों में बिना सरकारी इजाजत के प्रार्थना सभा की अनुमति दी गई है. यह फैसला मरानाथ फुल गास्पेल मिनिस्ट्रीज और इम्मानुएल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दाखिल याचिकाओं पर जस्टिस अतुल श्री धरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने सुनाया था.

हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना का नोटिस

हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता तारिक खान के खिलाफ किसी भी तरह की जबरदस्ती की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि यह नियम इस मामले में भी लागू होता है.

डिवीजन बेंच ने 12 फरवरी को डीएम और एसएसपी बरेली के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की है. इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी. कोर्ट ने इस मामले में दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा है.

जानें- क्या है पूरा मामला?

दरअसल ये पूरा मामला 16 जनवरी 2026 का है जहां मोहम्मद गंज गांव में रेशमा खान के मकान में मुस्लिम समुदाय द्वारा सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही थी. उन्हें सामूहिक नमाज की इजाजत भी दी गई थी. जिसके बाद ये नमाज निजी परिसर में पढ़ा जा रही थी लेकिन, हिंदू परिवारों की ओर से पुलिस को इसकी शिकायत कर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहु्ंची पुलिस की टीम ने उन्हें निजी परिसर के अंदर नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था.


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