इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्टमें आज रविवार को नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर द्वारा विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और केबिनेट को भंग करने के फैसले के खिलाफ सुनवाई होगी। इस मामले में कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हालांकि विपक्ष ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। रविवार को इस डिप्टी स्पीकर के फैसले के बाद नेशनल असेंबली में जमकर हंगामा हुआ था।
नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि विदेशी ताकतों को इस बात का हक नहीं है कि वो पाकिस्तान में इस तरह की हरकत विपक्ष के साथ मिलकर करें। इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष गुस्साया हुआ है। डिप्टी स्पीकर के फैसले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। अब देश में तीन माह के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। विपक्ष ने इमरान खान को गद्दार करार दिया है।