HC ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी

HC ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी

उमर खालिद फरवरी 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित एक बड़ी साजिश का आरोपी है। उस पर कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसे 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह हिरासत में है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कार्यकर्ता और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के एक बड़े षड्यंत्र के मामले में हिरासत में है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की विशेष खंडपीठ ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता की जमानत याचिका पर यह आदेश दिया। नौ सितंबर को आदेश सुरक्षित रखा गया था।

खालिद फरवरी 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित एक बड़ी साजिश का आरोपी है। उस पर कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसे 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह हिरासत में है