Hathras Case Hearing: CBI ने हाई कोर्ट से हाथरस केस की जांच पूरी करने के लिए मांगा और वक्त

Hathras Case Hearing: CBI ने हाई कोर्ट से हाथरस केस की जांच पूरी करने के लिए मांगा और वक्त

लखनऊ । इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में बुधवार को सीबीआइ ने यूपी के बहुचर्चित हाथरस केस में जांच के लिए और वक्त मांगा है। जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा है कि केस की जांच को खत्म करने में अभी और वक्त लगेगा। इस वजह से स्टेटस रिपोर्ट अभी दाखिल नहीं की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख तय की है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने हाथरस मामले में स्वतः संज्ञान द्वारा ‘गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार’ टाइटिल से जनहित याचिका दर्ज किया है। इस केस की पहले सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही होने का आदेश दिया था।

बता दें कि 25 नवंबर को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सीबीआइ ने हाथरस केस में विवेचना की प्रगति आख्या रिपोर्ट पेश की थी। सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने कोर्ट को बताया था कि 10 दिसंबर तक मामले की जांच पूरी होने की संभावना है। जांच में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट आने में विलंब हो रहा है। सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील एसवी राजू और अपर महाधिवक्ता वीके साही ने कहा था कि कुछ राजनीतिक दल हाथरस के डीएम को हटवाना चाहते हैं, जबकि उन्होंने सभी निर्णय सद्भावना में लिए थे। हालांकि कोर्ट ने सरकार के जवाब से खिन्नता जाहिर की थी।

यह है पूरा मामला : उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के चंदपा इलाके के बूलगढ़ी गांव में 14 सितंबर को चार लोगों ने कथित रूप से 19 साल की दलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस दौरान लड़की को गंभीर चोट आई थी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी। पीड़िता की 30 सितंबर को रात के अंधेरे में उसके घर के पास ही अंत्येष्टि कर दी गई थी। उसके परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया, जबकि स्थानीय पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि परिवार की इच्छा के मुताबिक ही अंतिम संस्कार किया गया।


विडियों समाचार