शासन ने की अर्थदंड एवं ब्याज माफी योजना लागू
योजना 31 मार्च 2025 तक रहेगी लागू
जनपद में कुल 4397 प्रकरणों को मिलेगा लाभ
जिलाधिकारी ने जनपद के व्यापारियों से योजना का लाभ उठाने हेतु की अपील
सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि एक जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि में जीएसटी अधिनियम की धारा-73 के अंतर्गत सृजित की गई मांग के क्रम में अर्थदंड एवं ब्याज माफी योजना को लागू किया गया है जो कि 31 मार्च 2025 तक लागू है।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना में संबंधित करदाता द्वारा सृजित मांग के संबंध में मूल कर की धनराशि को 31 मार्च 2025 तक जमा किए जाने तथा कोई अपील दाखिल न किए जाने अथवा दाखिल अपील वापस लिए जाने पर देय अर्थदंड एवं ब्याज पर पूरी छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद में इस प्रकार कुल 4397 प्रकरण है जिसमें कर की धनराशि 44.43 करोड़ तथा अर्थदंड एवं ब्याज की धनराशि 59.5 करोड़ निहित है। उन्होंने कहा कि जनपद में संबंधित करदाताओं को इस योजना का लाभ उठाने हेतु उत्प्रेरित किया जाना आवश्यक है जिससे न केवल 59.5 करोड़ की अर्थदंड एवं ब्याज की माफी से संबंधित करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी अपितु जनपद में कुल 44.43 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति भी 31 मार्च 2025 तक सुनिश्चित हो सकेगी।