निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थी आधार का प्रमाणीकरण 15 सितम्बर तक करवाएं

  • बिना आधार प्रमाणीकरण के नहीं होगा अग्रिम किश्त का भुगतान

सहारनपुर [24CN]। महिला एवं बाल विकास अनुभाग द्वारा निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण 15 सितम्बर 2022 तक अनिवार्य रूप से कराये जाने का उल्लेख किया गया है। जिन लाभार्थियों द्वारा 15 सितम्बर 2022 तक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया जायेगा उन लाभार्थियों को अग्रिम किश्त में भुगतान नहीं किया जायेगा।

जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कुल 58258 लाभार्थियों के सापेक्ष 32075 लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण हो पाये है। उन्होने समस्त निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों का आवाहन करते हुए कहा कि 15 सितम्बर 2022 तक जनसुविधा केन्द्र अथवा कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी में सम्पर्क कर अपना आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से करा लें।

श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय ने सम्पूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हेतु आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की वेबसाइट  https://sspy-up.gov.in     पर जाएं। निराश्रित महिला पेंशन पोर्टल पर जाएं तथा लाल रंग की पट्टी आधार प्रमाणीकरण के लिए फ्लैश हो रही है उसे क्लिक करें। यदि लाभार्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं पता है तो निराश्रित महिला पेंशन सेलेक्ट करके पेंशन सूची में जाए, अपना जनपद सेलेक्ट करें, पूरी पेंशनर सूची उपलब्ध होगी जिससे अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर नोट कर लें। पेंशन का प्रकार सेलेक्ट करें, निराश्रित महिला पेंशन चयन करें, रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करें, मोबाइल नम्बर दर्ज करें-बैंक एकाउन्ट नम्बर भी एन्टर किया जायेगा। कैप्चा लिखें सबमिट करें। लाभार्थी के मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को दर्ज करें तथा सबमिट करें। लाभार्थी का नाम पेंशनर सूची में व आधार में समान है तो उसका रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ आधार का प्रमाणीकरण हो जायेगा।
लाभार्थी का नाम पेंशन सूची तथा आधार के नाम में अन्तर हो तो पेंशनर का नाम आधार के अनुसार करेक्शन कर जिला प्रोबेशन अधिकारी को फॉरवर्ड करना है। उक्त के अतिरिक्त आधार कार्ड की

छायाप्रति में मोबाइल नम्बर दर्ज करते हुए पासबुक की छायाप्रति के साथ कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी को जमाकर आधार प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। पेंशन सूची में अंकित नाम व आधार में अंकित नाम में अन्तर होने पर किसी भी दशा में दोबार प्रयास न करें अन्यथा आपका डाटा लॉक हो जायेगा। जिन लाभार्थियों का डाटा लॉक हो गया है वह जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर आधार प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रतिदिन लाभार्थी से फॉरवर्ड डाटा की विस्तृत रूप से जाँच करके नाम में त्रुटि होने पर उसे आधार के अनुसार जाँच करके अपने डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकार करेंगे। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा नाम की त्रुटि सही करने के 24 घण्टे बाद लाभार्थी को फिर से पेंशन पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा तथा आधार का प्रमाणीकरण करना होगा।

यदि किसी लाभार्थी का नाम पेंशन की सूची तथा आधार में भिन्न है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित पेंशनर अपना आवेदन संख्या/बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड की छायाप्रति तथा मोबाइल नम्बर कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर में उपलब्ध करायें।