पूर्व सांसद तबस्सुम हसन को मिली अंतरिम जमानत, बेटे नाहिद हसन के साथ बनाया था आरोपी

पूर्व सांसद तबस्सुम हसन को मिली अंतरिम जमानत, बेटे नाहिद हसन के साथ बनाया था आरोपी

शामली जिले में धोखाधड़ी करके जमीन का बैनामा किसी और के नाम कराने के आरोप में सपा विधायक नाहिद हसन के साथ आरोपी बनाई गई उनकी मां, पूर्व सांसद तबस्सुम हसन को अंतरिम जमानत मिल गई है। तबस्सुम हसन के अधिवक्ताओं ने ये दावा किया है।

17 जनवरी 2018 को मौहम्मद अली ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन और उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम के अलावा आठ अन्य ने धोखाधड़ी करके 87 लाख 80 हजार रुपये लेने के बाद जमीन का बैनामा किसी दूसरे के नाम करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। इस मामले में पिछले दिनों विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कोर्ट से वारंट हासिल कर पुलिस विधायक की तलाश में है, पुलिस ने विधायक नाहिद हसन द्वारा डाली गई अंतरिम जमानत की अर्जी को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम की अंतरिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की गई। पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम पर पूर्व में कोई मुकदमा नहीं होने के चलते अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।

उनके अधिवक्ता नसीम चौधरी और जावेद अली ने बताया कि शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। उधर, कैराना विधायक नाहिद हसन पर दर्ज एक मुकदमे में पुलिस ने कोर्ट से धारा 82 के अंतर्गत कुर्की कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया हुआ है। जिस पर न्यायालय ने आज का दिन सुनवाई के लिए निर्धारित किया है।

एसपी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस का पूरा प्रयास होगा कि विधायक के खिलाफ धारा 82 की अनुमति न्यायालय से मिले इसके लिए मजबूत पैरवी की जाएगी।

Jamia Tibbia