सिख दंगा मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का कोर्ट में बड़ा दावा, ‘सपने में भी…’

सिख दंगा मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का कोर्ट में बड़ा दावा, ‘सपने में भी…’

राउज एवेन्यू कोर्ट में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया. सज्जन कुमार ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं कभी इसमें शामिल नहीं था और न ही सपने में भी शामिल हो सकता हूं. मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है.

सज्जन कुमार ने कहा कि मैं मौके पर मौजूद नहीं था, कोई भी मेरा नाम ले सकता था, मैं सांसद था. हरविंदर सिंह से कोर्ट में पूछताछ नहीं की जा सकती.

सज्जन कुमार ने कहा कि जांच एजेंसी ने निष्पक्ष जांच नहीं की. इसका उद्देश्य नए और निराधार आरोप लगाकर फंसाना था.

शुरुआत में गवाह ने मेरा नाम नहीं लिया- सज्जन कुमार

सज्जन कुमार ने कहा कि शुरू में किसी गवाह ने मेरा नाम तक नहीं लिया था. दशकों बाद मेरा नाम लिया गया. मेरे खिलाफ मामला झूठा और राजनीति से प्रेरित है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को हो.

सरस्वती विहार मामले में सज्जन कुमार को हो चुकी है सजा

सज्जन कुमार को 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिख नागरिक जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जलाने के मामले में सजा हो चुकी है. फरवरी 2025 में कुमार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सजा सुनाई थी.

इस मामले में भी आरोपों से किया था इनकार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 नवंबर 2023 को सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया था. उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था. इन दंगों में सिख समुदाय के हजारों लोगों को निशाना बनाया गया था.

एसआईटी ने आरोप लगाया था कि सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया और उनके घर के सामान लूट लिए.


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