10 तम्बाकू विक्रेताओं से वसूला जुर्माना

10 तम्बाकू विक्रेताओं से वसूला जुर्माना
  • सहारनपुर में कोटपा अधिनियम के तहत तम्बाकू विक्रेताओं का चालान काटती प्रवर्तन टीम।

सहारनपुर [24CN]। जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रवर्तन दल ने स्कूल कालेजों के आसपास के क्षेत्र में तम्बाकू बेचने वाले 10 विक्रेताओं से जुर्माना वसूला गया।

जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी श्रीमती शिवांका गौड़ व जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रवर्तन दल के नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक यातायात प्रेमचंद के निर्देशानुसार एसबीबीए इंटर कालेज, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, जेवी जैन इंटर कालेज, सनातन धर्म सत्संग भवन विद्यालय, एचएवी इंटर कालेज के आसपास के क्षेत्र में तम्बाकू बेचने वाले दस विक्रेताओं से कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत जुर्माना वसूल किया गया तथा जुर्माना वसूलने के साथ-साथ सभी तम्बाकू विक्रेताओं को स्कूल-कालेजों के आसपास तम्बाकू न बेचने के निर्देश दिए गए। दोबारा तम्बाकू बेचने पर कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला सलाहकार मुदस्सर अली, श्रीमती कविता कुमारी, बीईओ प्रतीक क्लाइव, चौकी कटहरा की पुलिस टीम मौजूद रही।