12 व्यक्तियों से मौके पर वसूला जुर्माना

- सहारनपुर में सीएमओ कार्यालय पर कोटपा अधिनियम के तहत चालान काटते कर्मचारी।
सहारनपुर [24CN]। स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में चलाए जा रहे तम्बाकू नियंत्रण अभियान के तहत सीएमओ कार्यालय व आसपास के क्षेत्र में धूम्रपान करने वाले व गुटका खाने वाले 12 व्यक्तियों से जुर्माना वसूल किया।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. संजीव मांगलिक व एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशानुसार जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती शिवांका गौड़ व प्रवर्तन दल के नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक यातायात प्रेमचंद के निर्देशन में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम व थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा एसबीडी जिला चिकित्सालय के आसपास के क्षेत्र में कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान जिला अस्पताल के प्रांगण व देहरादून बस अड्डे में धूम्रपान करने व गुटका खाने वाले 12 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। इस दौरान जनकपुरी रोड पर चाय की दुकानों पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा तम्बाकू बेचने पर जुर्माना किया गया। इस दौरान तम्बाकू नियंत्रण टीम ने बताया कि 18 वर्ष से कम युवाओं द्वारा तम्बाकू बेचना व खरीदना प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कोटपा अधिनियम 2003 के सैक्टशन-4 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेद्य और सैक्शन 6ए और बी में नाबालिगों द्वारा तम्बाकू बेचना व खरीदना प्रतिबंधित है। साथ ही किसी प्रशिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है। इस दौरान जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला सलाहकार मुदस्सर अली, लोहित भारती, उपनिरीक्षक ओमप्रकाश व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।