फरहा फैज ने सहायक रजिस्ट्रार पर लगाया नियम विरूद्ध संस्था का पंजीकरण रद्द करने का आरोप

फरहा फैज ने सहायक रजिस्ट्रार पर लगाया नियम विरूद्ध संस्था का पंजीकरण रद्द करने का आरोप

सहारनपुर। महिला एवं बाल विकास समिति की सचिव व सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता फरहा फैज ने सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी तथा चिट्स द्वारा उनकी संस्था के पंजीकरण को निरस्त करने के आदेश को अवैधानिक बताते हुए कहा कि उनके द्वारा जिला प्रशासन के खिलाफ उठाये गये मुद्दों से बौखलाकर गलत तरीके से पंजीकरण निरस्त किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता आज यहां कोर्ट रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों के साथ वार्ता कर रही थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह, केन्द्रीय गृह सचिव, जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे, सीबीआई व जिला नगरीय विकास अभिकरण के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी आरपी सिंह को प्रतिवादी बनाया गया था। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनकी रिट याचिका को स्वीकार कर इस मामले में 17 जनवरी 2020 तक अपना पक्ष रखने का नोटिस जारी किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी तथा चिट्स कार्यालय ने जिला प्रशासन के दबाव में उनकी समिति का पंजीकरण निरस्त किया है। उन्होंने बताया कि सोसायटी के अध्यक्ष विनोद वर्मा हॉस्पीटल में भर्ती है, जिसके चलते उन्होंने 5 नवम्बर को सहायक रजिस्ट्रार को आवेदन देकर एक माह का समय मांगा था तथा 8 नवम्बर को नोटिस का जवाब भी दे दिया था। इसके बावजूद गलत तरीके से उनकी समिति का पंजीकरण निरस्त किया गया है।

 

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