कंटेनमेंट जोन में अनुमन्य व्यक्ति को छोडक़र अन्य का प्रवेश और निकास पूर्णतया प्रतिबन्धित: जिलाधिकारी

कंटेनमेंट जोन में अनुमन्य व्यक्ति को छोडक़र अन्य का प्रवेश और निकास पूर्णतया प्रतिबन्धित: जिलाधिकारी
District Magistrate

सहारनपुर [24CN] । जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि जनपद के चिन्हित कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के आवागमन अग्रिम आदेशों तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में पूर्व में जारी किये गये समस्त पास एवं अनुमति पत्र निरस्त किये गये है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनपद में 703 कंटेनमेंट जोन घोषित किये गये हैं।

अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा कन्टेनमेंट जोन को सील करने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के हित में तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां पर कोविड पाजिटिव केसों का निवास पाया गया है अर्थात कंटेनमेंट  जोन की सीमा, जिन्हे कि बैरियर लगाकर चिन्हित कर दिया गया है के भीतर पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाईकर्मी, दैनिक आपूर्ति कर्मी एवं जिला प्रशासन द्वारा अनुमन्य व्यक्ति को छोडकर प्रवेश एवं निकास पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

उन्होंने कहा कि आदेश के प्रवर्तन परिवाद दाखिल करने, एफआईआर दर्ज करने, विधि द्वारा विहित प्रक्रिया में कार्यवाही करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी की होगी।