विद्युत उपभोक्ता बिजली बिल राहत योजना 2025-26 का अधिक से अधिक उठाएं लाभ – जिलाधिकारी
- विद्युत विभाग के सभी कार्यालयों में योजना के संबंध में प्रदर्शित किया जाएं पोस्टर एवं बैनर, किया जाए अधिकाधिक प्रचार-प्रसार
सहारनपुर। जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० द्वारा 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं तथा 01 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओ के नेवर पेड एवं लोंग अनपेड उपभोक्ताओं के बिलों में राहत प्रदान करने तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू की गयी है। यह राहत योजना आगामी 01 दिसम्बर से लागू होगी तथा तीन चरणों में तीन महीनों तक चलेगी।
श्री मनीष बंसल ने योजना के मुख्य बिन्दुओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पंजीकरण कराने के लिये उपभोक्ताओं को 2000 रूपये राशि का भुगतान पंजीकरण के समय करना होगा। योजना की सम्पूर्ण अवधि में लेट पेमेंट सरचार्ज (ब्याज) में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। पंजीकृत उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान करने पर मूलधन में पहली बार 25 प्रतिशत की भारी छूट मिलेगी। वर्तमान मासिक बिल के साथ विद्युत बकाये को 750 रूपये अथवा 500 रूपये की आसान किस्त में जमा करने की सुविधा। यदि बिल सामान्य से ज्यादा आया है तो औसत खपत के आधार पर बिल भरने का विकल्प भी उपलब्ध है। विद्युत चोरी के प्रकरणों में पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण में 50 प्रतिशत तक की छूट। विद्युत विभाग के सभी कार्यालयों में योजना के संबंध में नोटिस चस्पा करवाते हुए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करवाया जाए।
जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि जनहित में लागू की गई इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होने मुख्य विकास अधिकारी एवं उपायुक्त स्वतः रोजगार को निर्देश दिए कि योजनान्तर्गत विद्युत सखियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण किया जाए।
