एनसीपी नेता अनिल देशमुख को जमानत मिलने पर ईडी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

- महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को हाल ही में जमानत मिली थी।
New Delhi : मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दिए जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने तब सॉलिसिटर जनरल से याचिका दायर होने के बाद दोपहर 2 बजे इसका उल्लेख करने को कहा।