शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बन्दी के दौरान रात्रिकालीन कर्फ्यू सांय 7 से प्रात: 7 बजे तक लागू रहेगा: जिला मजिस्ट्रेट

सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बन्दी के दौरान रात्रिकालीन कर्फ्यू सांय 7:00 बजे से प्रात: 7:00 बजे तक लागू रहेगा। कन्टेंमेंट जोन के बाहर प्रात: 7:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू की गतिविधियां शर्त के साथ अनुमन्य होगी। जिला मैजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार को प्रात: 7:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक फल और सब्जी की फुटकर दुकानें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह शनिवार और रविवार को सब्जी और फल मण्डी खुलेंगी। इन मण्डियों में विक्रय के लिए आने वाले वाहनों का एवं इन मण्डियों से क्रय कर लेकर जाने वाले वाहनों का प्रतिबंधित नहीं रहेंगा। उन्होंने कहा प्रत्येक सप्ताह के शनिवार और रविवार को दूध की दुकाने प्रात: 6: बजे से पूर्वान्ह 11:00 बजे तक तथा सांय 6:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खुलेंगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि दवा थोक बाजार (किशनपुरा) पूर्व के 31 मई के आदेशों के अनुसार खुलेगा। दवाई की फुटकर दुकानें और पेट्रोल पम्प शनिवार और रविवार को यथावत खुलेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार को शहरी क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता एवं सफाई का विशेष अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चौराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर आम नागरिकों को मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायेंगे।