परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों से चालक और परिचालक अच्छा आचरण करें: सम्भागीय परिवहन अधिकारी

- सहारनपुर में सड़क सुरक्षा माह में आयोजित कार्यक्रम का दृश्य।
सहारनपुर [24CN]। सम्भागीय परिवहन अधिकारी कपिल देव सिंह ने परिवहन निगम के बस डिपों को निर्देशित किया कि दिव्यांगजनों की यात्रा के दौरान चालक और परिचालक अच्छा आचरण करें। उन्होंने कहा ।कि यात्रा के दौरान दिव्यांगजनों को यात्रा के समय शासन द्वारा अनुमन्य सुविधा प्रदान करें तथा उन्हें बस में चढऩे उतरने में भी पूरी मदद करें। कपिल देव सिंह ने आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर सम्भागीय परिवहन कार्यालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष कैम्प में चालकों और परिचालकों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस कैम्प के आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को लाईसेंस एवं विशेष रूप से बनाये गये अनुकूलित वाहनों (असक्त वाहनों) के पंजीयन से सम्बन्धित समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़का परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों को प्रदत्त रियायतों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने सभी दिव्यांगजनों का कार्यक्रम में आने के लिये आभार व्यक्त किया तथा परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को दीये जाने वाली सुविधाओं एवं रियायतों के बारे में जानकारी दी गई। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अजीत श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि अशक्त वाहन पर पंजीयन के समय 100 प्रतिशत टैक्स की छूट प्रदान की जाती है तथा ऐसे वाहनों का पंजीयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। सम्भागीय निरीक्षक श्री कुलदीप द्वारा अशक्त वाहन के वाहन स्वामी द्वारा लाईसेंस प्राप्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी। जिला दिव्यांगजन अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव द्वारा कार्यशाला को सम्बोधित करते हुये सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया।
इसी तरह रोडवेज के अधिकारीयों द्वारा दिव्यांगजनों को परिवहन निगम की बसों में दी जाने वाली सुविधा एवं रियायतों के बारे में बताया गया, जिसके अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने की स्थिति में रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इसी तरह 80 प्रतिशत से अधिक पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति पर 01 सहयात्री को भी टिकट की छूट परिवहन निगम द्वारा दी जाती है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आर. पी. मिश्रा द्वारा दिव्यांगजनों को परिवहन विभाग द्वारा मिलने वाली रियायतों एवं सुविधाओं के बारे में प्रकाश डाला गया तथा उन्हें यातायात नियमों के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया। सभी दिव्यांगजनों से अपील की गयी कि परिवहन विभाग आपकी सेवा एवं सहयोग के लिये सदैव तत्पर है तथा परिवहन विभाग से जुड़े किसी कार्य के लिये परिवहन विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते है, जिसका तत्काल समाधान किया जायेगा। कैम्प में आये कई अशक्त वाहन चालकों जिनके पास ड्राईविंग लाईसेंस नहीं थे उनको इस सम्बन्ध में आवेदन की प्रक्रिया बताकर लाईसेंस बनवाने के लिये प्रेरित किया गया। कार्यशाला में यात्रीध्मालकर अधिकारी खेमानन्द पाण्डेय, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) अमित सैनी, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) कुलदीप सिंह तथा बड़ी संख्या में दिव्यांगजन एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारी एवम अन्य वाहन चालक शामिल हुए।