जिलाधिकारी का  पांच लोगों के शस्त्र लाईसेंस का आदेश सही – मण्डलायुक्त

  • मण्डलायुक्त श्री संजय कुमार ने सहारनपुर जनपद के थाना सदर बाजार तथा थाना मिर्जापुर में खनन से सम्बधिंत तथा अपराधिक धाराओं में मुकदमें दर्ज होने के आधार पर जिलाधिकारी सहारनपुर के आदेश पर पांच लोगों के शस्त्र लाईसेंस निरस्त करने की अपील में निर्णय देते हुए जिलाधिकारी के आदेश को सही ठहराया है।

सहारनपुर [24CN] :  श्री संजय कुमार ने आज अपने निर्णय में जिलाधिकारी सहारनपुर के 13 दिसम्बर, 2019 के निर्णय को सही ठहराते हुए अपील निस्तारित की है। उन्होंने अपील निस्तारित करते हुए मौहम्मद इकबाल पुत्र अब्दुल वहीद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल, थाना मिर्जापुर, महमूद अली पुत्र अब्दुल वहीद, मौ0 जावेद पुत्र इकबाद, श्रीमती फरमीदा बेगम पत्नी मौ0 इकबाल तथा श्रीमती शमीम राणा पत्नी महमूद अली के विरूद्ध थाना सदर बाजार तथा थाना मिर्जापुर में अपराधिक धाराओं में मुकदमें दर्ज होने के आधार पर जिलाधिकारी सहारनपुर के आदेश को सही ठहतराते हुए शस्त्र लाईसेंस निरस्त करने के आदेश की पुष्टि की है।

ज्ञातव्य है कि मौहम्मद इकबाल पुत्र अब्दुल वहीद, निवासी ग्राम-मिर्जापुर पोल, थाना- मिर्जापुर एवं उनके परिवार के सदस्य महमूद अली पुत्र अब्दुल वहीद, मौ0 जावेद पुत्र इकबाल, श्रीमती फरमीदा बेगम पत्नी मौ0 इकबाल, श्रीमती शमीम राणा पत्नी महमूद अली ने उनके शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी सहारनपुर के आदेश 13 दिसम्बर 2019 के विरूद्ध आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर के न्यायालय में अलग-अलग अपीले योजित की गयी थी। आयुक्त श्री संजय कुमार के न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर पक्षों को सुनने के उपरान्त शस्त्र लाईसेंस निरस्त करने केे आदेश को सही ठहराया है