आवश्यक दैनिक उपयोग की दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी: जिला मजिस्ट्रेट

आवश्यक दैनिक उपयोग की दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी: जिला मजिस्ट्रेट
District Magistrate

सहारनपुर [24CN] । जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने कहा कि कोरोना कफ्र्यू के दौरान मार्किट एवं मण्डी में केवल आवश्यक दैनिक उपयोग की दुकानें जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना तथा कृषि से संबंधित पेस्टीसाइड, बीज, खाद इत्यादि की दुकानें प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने कहा इसके अलावा अन्य दुकानें बन्द रहेंगी।

जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है, उनमें सोशल डिस्टेसिंग का पालन, मास्क व ग्लब्स तथा सेनेटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता रहेगी। उन्होंने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में कोई वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे तथा कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से प्रतिबन्धित रखे जाएंगे।