सार्वजनिक स्थलों या घर के बाहर थूकने पर 500 रूपए जुर्माना होगा- जिला मजिस्ट्रेट

- उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली में हुआ संशोधन
सहारनपुर [24CN] । जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 में संशोधन करते किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थलों अथवा घर से बाहर माॅस्क, गमछा, दुपट्टा और स्कार्फ आदि न पहने पर प्रथम बार में 1000 रूपए जुर्माना करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों अथवा घर के बाहर थूकने पर 500 रूपये जुर्माना से दण्डित किया जायेगा।
श्री अखिलेश सिंह ने आज इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 में संशोधन के बाद यह आदेश जारी किये। उन्होने कहा कि मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा न पहनने पर प्रथम बार के लिए एक हजार रूपये जुर्माना तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के लिए 10 हजार रूपये जुर्माना वसूल किया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इन समस्त मामलों में जुर्माना प्रशमित किए जान की शक्ति सम्बधिंत न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर का हो किन्तु निरीक्षण की श्रेणी से नीचे का न हो, में निहीत होगा।