वक्फ की भूमि पर बैनामा कराए जाने संबंधी शिकायत पर जिला मजिस्ट्रेट ने लिया तत्काल संज्ञान

  • एडीएमई को एंटी भूमाफिया के तहत कार्यवाही के दिये निर्देश

सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने देवबन्द स्थित वक्फ की भूमि का रजिस्ट्रड बैनामा कर उस पर अवैध मदरसा निर्माण करने की शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी देवबन्द से जांच आख्या मांगी गयी। जांच आख्या में अवगत कराया गया कि खसरा संख्या 381 रकबा 1.537 हेक्टेयर खेवट संख्या 1184 कब्रिस्तान के रूप में अंकित है। संख्या संख्या 3891 में राजस्व अभिलेखों के अनुसार रईस अहमद पुत्र शरीफ अहमद मुतवल्ली के रूप में अंकित है।

वक्फ सम्पत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा मुतवल्ली को क्रय-विक्रय का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में रईस अहमद पुत्र शरीफ अहमद द्वारा खसरा संख्या 3891 में रकबा 0.0683 हेक्टेयर का विक्रय विधिक नहीं है। संबंधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है। श्री  बंसल ने प्राप्त जांच आख्या के आधार पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को नियमानुसार एफआईआर पंजीकृत कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. अर्चना द्विवेदी को निर्देश दिए कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स में इस प्रकरण के संबंध में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी भूमि पर अवैध कब्जा और अवैध बैनामा संबंधी शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए।


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