मतगणना में कोविड 19 के नियमों का कडाई से पालन सुनिश्चित कराएं – जिला मजिस्ट्रेट

मतगणना में कोविड 19 के नियमों का कडाई से पालन सुनिश्चित कराएं – जिला मजिस्ट्रेट
District Magistrate

सहारनपुर [24CN] : जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के अन्तर्गत मतगणना की कार्यवाही 02 मई 2021 को प्रातः 08 बजे से समाप्ति तक होगी। उन्होने कहा कि मतगणना के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करते हुए अन्य आवश्यक सुविधाएं भी सुनिश्चित करायी जायेंगी।

श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि विकासखण्ड मुजफ्फराबाद के वैदिक इन्टर कालिज, साढौली कदीम के पब्लिक इन्टर कालिज, सरसावा के डी0सी0जैन इन्टर कालिज, रामपुर मनिहारान के गोचर कृषि डिग्री कालिज, नानौता के रामकृष्ण इन्टर कालिज, देवबन्द के गोकुल चन्द रहती देवी कन्या राजकीय इन्टर कालिज, पुंवारका के ड्रीम्ज कालिज पब्लिक स्कूल (द्वारिकाधीश रिसर्च ऐजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट स्कूल) जनता रोड, बलियाखेडी के जे0वीजैन इन्टर कालिज, नकुड के के0एल0जी0एम0 कालिज, नागल के जनता इण्टर कालिज तथा गंगोह के एच0आर0 इन्टर कालिज में 02 मई 2021 को सुबह 08ः00 बजे से मतगणना प्रारम्भ होगी।

उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि 02 मई 2021 को समस्त मतगणना केन्द्रों पर मतगणना समाप्ति तक सामान्य बीमारियों एवं कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु कृत्रिम आक्सीजन सुविधा सहित एक-एक एम्बुलेंस एवं समुचित मैडिकल स्टाफ व दवाईयों सहित तैनात कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि मतगणना कार्मिकों के प्रशिक्षण स्थल पर एक एम्बुलेंस समुचित मैडिकल स्टाफ व दवाओं सहित प्रशिक्षण तिथि में तैनात कराना सुनिश्चित करें।

जिला मजिस्ट्रेट ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया कि मतगणना केन्द्रों पर आग से सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए। उन्होने कहा कि मतगणना केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है कि मतगणना केन्द्रों पर अग्नि सुरक्षा उपकरण और कर्मचारियों को तैनात किया जाए। उन्होने नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों के समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतगणना केन्द्रों पर सफाई कर्मियों, पेयजल एवं मोबाईल शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए। उन्होने कहा कि प्रत्येक मतगणना केन्द्र को मतगणना दिनांक से समाप्ति तक सेनेटाइज कराना सुनिश्चित करें।

उन्होने अधिक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड नगरीय एवं ग्रामीण को निर्देश दिये कि मतगणना दिनांक से मतगणना समाप्ति तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायंे एवं इस कार्य हेतु सभी मतगणना केन्द्रों पर आवश्यक उपकरण एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों की भी तैनाती सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि नियुक्त अधिकारी अपनी देख-रेख में विद्युत व्यवस्था हेतु नियुक्त ठेकेदार के माध्यम से आवश्यकतानुसार जनरेटर के माध्यम से भी विद्युत आपूर्ति अनवरत् सुनिश्चित करायेंगे। उन्होने कहा कि विद्युत आपत्ति से यदि मतगणना में कोई अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो उसके लिए संबंधित व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।