जिलाधिकारी ने किया पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन

  • चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री तथा पतंग उड़ाने पर लगाया गया प्रतिबंध

सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने जनपद में कानून व्यवस्था के दृष्टिगत आगामी 25 फरवरी तक लागू की गयी धारा 163 में आंशिक संशोधन करते हुए चाइनीज मांझे से घायल होने की घटनाओं के मद्देनजर भा.ना.सु.स. की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद के अंतर्गत निषेधात्मक आज्ञा जनहित में लागू की गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा कि उपरोक्त समाधान के आधार पर लोक व्यवस्था कायम रखने हेतु  प्रजा तांत्रिक मूल्यों के रक्षण हेतु शांति व्यवस्था की दृष्टि से आदेश पारित किया गया है। चाइनीज मांझे से कई बार लोगो के घायल होने की घटनाओं के दृष्टिगत  अन्तर्गत प्रदेश में सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिकी पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तथा चाईनीज मांझे के साथ पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाता है। उपरोक्त वर्णित आदेश में शर्तों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।


विडियों समाचार

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