कोविड से मृत व्यक्तियों के परिजनों के खातों में भेजी जा रही सहायता राशि – जिलाधिकारी

कोविड से मृत व्यक्तियों के परिजनों के खातों में भेजी जा रही सहायता राशि – जिलाधिकारी
District Magistrate

सहारनपुर [24CN]। कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजनों को 50 हजार रूपये की अनुग्रह सहायता राशि आवेदन करने पर उनके बैंक खाते से सीधे भेजी जा रही है।  कोविड-19 मंे मृतक के परिजन जनपद मंे कलेक्ट्रेट में स्थित देवीय आपदा कार्यालय ’’ कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल’’ में हार्ड कापी में आवेदन दे सकते है। हार्ड कापी में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक की प्राप्ति रसीद दी जायेगी।

जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि मृतक के परिजन राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in  पर दिये गये लिंक ’’ कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50,000 रूपये की अनुग्रह सहायता’’’ के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त किया जा सकता है। उन्होने बताया कि आवेदक को कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र व आवेदक के बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति संलग्न/अपलोड करनी होगी। आवेदक को ऑनलाइन या हार्ड कापी में से केवल एक ही माध्यम से आवेदन करना है।

जिलाधिकारी ने बताया कि समस्त संलग्नकों सहित आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अनुग्रह सहायता राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रेषित की जायेगी। आवेदन करने में या आवेदन से सम्बन्धित कोई समस्या/शिकायत होने पर राज्य स्तरीय राहत कन्ट्रोल रूप के टोल फ्री नं0 1070 पर फोन करें, या दैवीय आपदा कार्यालय से सम्पर्क नं0 8630591743, 9389793202 व अपर जिलाधिकारी फोन नं0 9454417646, से सम्पर्क करें। उन्होने बताया कि अनुग्रह सहायता प्राप्त करने हेतु विस्तृत निर्देश राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in  से डाउनलोड कर सकते है।