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9 फरवरी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगी भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट में तलब

9 फरवरी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगी भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट में तलब
  • सहारनपुर में आयोजित बैठक को सम्बोधित करते शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष डा. अशोक मलिक।

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अशोक मलिक ने कहा कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिस पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। डा. मलिक नागल रोड स्थित ग्राम मीरपुर में चैधरी सुभाष मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज में आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर सहित पांच अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत वाद दायर किया गया है, जिस पर कोर्ट नंबर-15 ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 9 फरवरी को तलब किया है। अन्य अधिकारी 2 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों को प्री-प्राइमरी सहित सभी कक्षाओं की फीस प्रतिपूर्ति दी जाए तथा बकाया भुगतान अविलंब किया जाए। उन्होंने 12 माह की फीस प्रतिपूर्ति लागू किए जाने पर महानिदेशक बेसिक शिक्षा का आभार व्यक्त किया और अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश में भी प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग की।

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुधार, मान्यता प्रक्रिया के सरलीकरण और प्री-प्राइमरी से आरटीई के अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति की मांग उठाई गई। बैठक में भारी संख्या में शिक्षक व संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर गौतम सिंह ने की।

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