न्यायालयों में प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक कार्य होगा – जिला एवं सत्र न्यायाधीश
- सभी न्यायालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी
सहारनपुर [24CN]। कोरोना वायरस संक्रमण के लाॅकडाउन एवं उसके उपरान्त पूर्व में जारी किये गये न्यायालय संचालन के सभी दिशा-निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए नये दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यायालय संचालन किया जायेगा। जारी दिशा-निर्देश एवं उच्च न्यायालय के प्रस्तावों के अनुपालन में समस्त न्यायालय शनिवार एवं रविवार को बन्द रहेंगे। इस दौरान न्यायालय परिसर का पूर्ण सैनेटाइजेशन किया जायेगा।
जनपद न्यायाधीश श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि समस्त न्यायालय सभी प्रकार के न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्य वर्तमान में लागू प्रावधान, नियम दिशा निर्देश तथा समय समय पर जारी परिपत्र के अनुसार कार्य करेंगे। उन्होने समस्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया कि वे सभी सम्भव प्रयास करेंगे कि न्यायालय कक्ष में न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान एक समय पर कम से कम संख्या में पक्षकार एवं अधिवक्ता उपस्थित रहें जिससे भौतिक दूरी के दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जा सके। अग्रेतर पीठासीन अधिकारी किसी भी पक्षकार को उपस्थित होने से नहीं रोकेंगे जब तक कि वह पक्षकार किसी बीमारी से ग्रस्त न हो किन्तु पीठासीन अधिकारी को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह न्यायालय में पक्षकार के प्रवेश को नियंत्रित कर सकते है अथवा उस स्थान से जंहा से अधिवक्तागण द्वारा बहस सुनाई जानी है उस स्थान को भी नियंत्रित कर सकते है।
श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने कहा कि न्यायालय परिसर मंे तथा न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा माॅस्क का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा। न्यायालय कक्ष के प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर की व्यवस्था की जायेगी। प्रस्तुतकर्ता, लिपिक व सभी संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा कि यदि जिला प्रशासन एवं मुख्य चिकित्साधिकारी इस मत के हों कि जनपद एवं बाह्य न्यायालय कोविड-19 महामारी के कारण नियत अवधि के लिए बन्द करना है तब जनपद एवं बाह्य न्यायालय इस अवधि के लिए बन्द किये जा सकते है तथा विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए उच्च न्यायालय को सूचना प्रेषित की जायेगी।
उन्होने कहा जिला न्यायालय परिसर में थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त ही प्रवेश अनुमन्य होगा। समस्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक क्षेत्र में एवं केन्द्रीय शासन व राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
जनपद न्यायाधीश ने कहा कि समस्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण व कर्मचारीगण न्यायिक व प्रशासनिक कार्य सम्पादित करने के उपरान्त न्यायालय परिसर से प्रस्थान कर सकेंगे। उन्होने निर्देश दिए कि समस्त न्यायिक अधिकारीगण द्वारा निर्णीत वादों, प्रार्थना पत्रों की नियमित सूचना प्रशासनिक कार्यालय, जिला जजी में प्रतिदिन सायं 04ः00 बजे आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जायेगी। जो दैनिक समेकित रिपोर्ट के रूप में ई-सेवा माड्यूल पर नियमित रूप से प्रेषित की जायेगी।