लर्निंग लाइसेंस के बगैर स्कूल परिसर में छात्र-छात्राओं को वाहन के साथ प्रवेश न करने दें संचालक: डॉ.मनीष बंसल

लर्निंग लाइसेंस के बगैर स्कूल परिसर में छात्र-छात्राओं को वाहन के साथ प्रवेश न करने दें संचालक: डॉ.मनीष बंसल
सहारनपुर में जिलाधिकारी डॉ.मनीष बंसल का फाइल फोटो
  • शीघ्र ही चलाया जायेगा स्कूली वाहनों के खिलाफ चैकिंग अभियान: जिलाधिकारी

सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि जनपद में स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र ही स्कूल वाहन चैकिंग अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने स्कूल संचालकों से बिना लर्निंग लाइसेंस के दोपहिया वाहन द्वारा आने वाले बच्चों को स्कूल में प्रवेश न देने तथा अभिभावकों से लर्निंग लाइसेंस के बगैर अपने बच्चों को वाहन न चलाने देने के अपील की।

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने मीडिया से विशेष बातचीत करते हुए बताया कि उनके संज्ञान में लाया गया था। कि अनेक वाहन जैसे ई रिक्शा, ऑटो आदि बिना मानको के चल रहे है तथा उनमें क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर लाने का काम किया जा रहा है। ऐसे सभी वाहनों की पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा निरंतर चैकिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों के खिलाफ शीघ्र ही चैकिंग अभियान चलाया जायेगा।

उन्होंने बिना मानकों के स्कूली वाहन चलाये जाने के संबंध में कहा कि फिलहाल उनके संज्ञान में कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसमें बिना मानको के स्कूली वाहन चल रहा है। स्कूली वाहनों की जांच के लिए गठित की गयी समिति द्वारा समय-समय पर उनके फिटनेस आदि मानकों की जांच की जाती है तथा बिना मानको के चलने वाले बस आदि स्कूली वाहनों पर रोक लगा दी जाती है।

उन्होंने नाबालिग बच्चों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने के संबंध में पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लर्निंग लाइसेंस बनवाने की उम्र 16 वर्ष है और लर्निंग लाइसेंस बनवाकर 16 साल के बच्चे दोपहिया वाहन चला सकते है। 18 वर्ष की उम्र होने पर स्थायी लाइसेंस जारी करने का प्राविधान है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में स्कूल संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें निर्देशित किया गया था कि बिना लर्निंग लाइसेंस के दोपहिया वाहन लेकर स्कूल आने वाले बच्चों को स्कूल परिसर में प्रवेश न करने दें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में माता-पिता को भी जागरूक कर रहे है कि वह बिना लर्निंग लाइसेंस के अपने बच्चों को दोपहिया वाहन आदि न चलाने दें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकें।


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