
विकास खण्ड मुख्यालयों से मतदान दलों द्वारा गन्तव्य को प्रस्थान किया जायेगा- जिला मजिस्ट्रेट
- निर्वाचन आयोग के आदेशों का सभी अक्षरशः पालन करें – अखिलेश सिंह
सहारनपुर [24CN] जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगर) निकाय श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि समस्त विकास खण्ड मुख्यालयों पर चयनित केन्द्रों और भवनों से मतदान दलों द्वारा गन्तव्य को प्रस्थान किया जायेगा। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य एवं प्रधान ग्राम पंचायत के पदों अर्थात चारों पदों का मतदान एक ही दिन सम्पन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए समस्त व्यवस्थायें अपने-2 व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में अत्यन्त सतर्कता बरतते हुए समय से सुनिश्चित करायें।
श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां मतदान कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों एव कर्मियों को यह निर्देश दिए। उन्होने कहा कि समस्त उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा अद्यावधिक मतदाता सूची (अनुपूरक सहित) की 10 कार्यकारी प्रतियां त्रुटिरहित ढंग से तैयार कराएं। उन्होने कहा कि खण्ड विकास अधिकारी, रिटर्निंग आॅफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आॅफिसर समस्त चारों पद हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्याथियों की सूची एवं उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर प्रत्येक मतदान दल को उनसे सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की तीन-तीन प्रतियां सावधानी के साथ त्रुटिरहित ढंग से प्राप्त करायेंगे। समस्त निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी सतर्क दृष्टि रखते हुए मतदान दलों को सही-सही मतपत्र, मतदाता सूची की कार्य प्रतियां इत्यादि समस्त निर्वाचन सामग्री अपनी कार्य कुशलता का परिचय देते हुए स्वयं उपस्थित रहकर वितरित कराना सुनिश्चित करेंगे।
श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि समस्त उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, रिटर्निंग आॅफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आॅफिसर मतदान दलों को प्रस्थान दिवस पर समस्त निर्वाचन वितरण हेतु मतदेय स्थल के बढ़ते क्रम में 01 से प्रारम्भ करते हुये अन्त तक प्रति टेबिल अधिकतम 12 बूथ आवंटित कराते हुए टेबिल लगाने की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा कि निर्वाचन कार्य में दक्ष अनुभवी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम योजित करते हुए सूची उपलब्ध करायें। उन्होने कहा कि मतदेय स्थलों एवं बूथ का तत्काल निर्माण पूर्ण कराते हुए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये।
उन्होेने कहा कि बूथ निर्माण करते समय पारदर्शी, कटा-फटा कपडे का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। उन्होने कहा कि 13 अपै्रल को सांय 04ः00 बजे तक मतदान दलों के प्रस्थान दिवस की समस्त शुद्ध पेयजल, छाया, साउण्ड, प्रत्येक पोलिंग पार्टी को आवांटित बूथवार सूचना के डिस्पले हेतु सहज दृश्य स्थानों पर बैनर आदि लगवाने की समुचित व्यवस्था समय से करा ली जाये तथा प्रस्थान स्थल पर बैरिकेटिंग, कुर्सी, मेज, इत्यादि की व्यवस्था करायें।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जोनल और सैक्टर मजिस्ट्रेट, खण्ड विकास अधिकारी तथा समस्त उप जिलाधिकारी मतदान के दिन प्रातः 9 बजे, 11 बजे, 01 बजे, 03 बजे एवं मतदान समाप्ति उपरान्त 06 बजे सूचना महिला और पुरूष मतदाताओं द्वारा मत का प्रयोग किये जाने का प्रतिशत की सूचना संकलित कर कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं मतदान के उपरान्त बूथवार महिला और पुरूष मतदाताओं द्वारा अपने मत का प्रयोग किये जाने वाली सूचना प्रेक्षक के अवलोकनार्थ तत्परता से उसी दिन तैयार कर अनिवार्य रूप से कन्ट्रोल रूम में भेजी जायेगी। उन्होने कहा कि कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु आयोग की गाईड लाईन का अनुपालन कराया जाये। मतदान के दिन मतदेय स्थल पर विकलॉग व्यक्ति के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था कराई जाए।
उन्होने कहा कि संबंधित अधिकारी मतदान उपरान्त सील्ड अभिलेख जमा करने हेतु मतदान दलों के लिए सूचना तैयार करने हेतु बैठने, शुद्ध पेयजल, प्रकाश आदि की व्यवस्था कराएंगे तथा प्रेक्षक, मण्डलयायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जोनल एवं सैक्टर मजिस्ट्रेट तथा निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, मीडिया प्रैस आदि के बैठने हेतु उप जिलाधिकारी से परामर्शोपरांन्त यथोचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि स्ट्रॉग रूम के लिए लॉक बुक की व्यवस्था तथा सील्ड करने हेतु सामान ताला, कपडा, मोमबत्ती, माचिस, धागा लॉक बत्ती आदि समस्त सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होने कहा कि प्रभारी अधिकारी लेखन सामग्री प्रत्येक मतदान दलों को कार्य उपयोग हेतु अनिवार्य रूप से दो मतपेटिका उपलब्ध करायी जायेगी तथा आकस्मिक आवश्यकता के लिए जोनल एवं सैक्टर मजिस्ट्रेट के वाहन में मतपेटिका एंव सामग्री के बैग अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा हेतु तत्काल सी०सी०टी०वी० की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए। उन्होने कहा कि अति संवेदनशील प्लस मतदान स्थलो पर मतदान केन्द्रवार वीडियोग्राफर को गन्तव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करायी जाए।
प्रभारी लेखन सामग्री की टीम हेतु सामग्री वितरण एवं प्राप्ति लेने हेतु काऊण्टर की व्यवस्था करायी जाए। स्ट्रांग रूम में सील्ड मतपेटिकाएं रखने हेतु बूथवार त्रुटिरहित ढंग से कोष्ठक तैयार कराना एवं स्ट्रांग रूम में दीमक की दवाई का छिडकाव कर समस्त खिडकियां दरवाजे बन्द करते हुए स्ट्रांग रूम के कमरे का विद्युत कनेक्शन काटने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।
