मानहानि मामले में स्थगन की मांग संजय राउत को पड़ी भारी, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगाया एक हजार रुपये का जुर्माना

मानहानि मामले में स्थगन की मांग संजय राउत को पड़ी भारी, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगाया एक हजार रुपये का जुर्माना

मुंबई। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि के मामले में स्थगन की मांग करने पर एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज्यसभा सदस्य संजय राउत पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राउत के अधिवक्ता और मेधा सोमैया के बीच जिरह के लिए इस मामले को सूचीबद्ध किया गया था।

मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी

अधिवक्ता ने मामले के स्थगन की मांग की और कहा कि बचाव पक्ष जिरह के लिये तैयार नहीं है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पीआइ मोकाशी ने मामले की सुनवाई स्थगित करने की अनुमति दे दी, लेकिन शिवसेना (उद्धव गुट) नेता के खिलाफ एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले में अगली सुनवाई दस अगस्त को होगी।

क्या है मामला?

मेधा सोमैया ने यह दावा करते हुए कोर्ट का रुख किया कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ मुंबई के निकट मीरा भयंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव से संबंधित सौ करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 499 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने की मांग की है।