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Delhi New Traffic Rule: कार में अब पीछे बैठ नहीं लगाई सीट बेल्ट तो होगा चालान, बाइक पर भी होगी ये कार्रवाई

Delhi New Traffic Rule: कार में अब पीछे बैठ नहीं लगाई सीट बेल्ट तो होगा चालान, बाइक पर भी होगी ये कार्रवाई

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में बाइक या कार लेकर चलने से पहले ट्रैफिक पुलिस की ये एडवाइजरी अवश्य जान लें नहीं तो लंबा चलान हो सकता है। ट्रैफिक और ड्राइविंग के नियम सख्त हो गए हैं। अगर आप भी कार की पीछे वाली सीट पर बैठते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आप पर भारी जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बाइक चलाते हैं और साइड मिरर नहीं है तो भी इसको ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और आपको जुर्माना तक हो सकता है।

ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया आदेश

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि ज्यादातर देखा गया है कि बाइक में साइड मिरर नहीं होते जोकि बहुत जरुरी होते हैं। लोग इसको निकलवा देते हैं या फिर खराब हो जाने पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अलावा कार में पीछे की सीट पर बैठने वाला कभी बेल्ट नहीं लगाता है। जिसके कारण अगर कोई एक्सिडेंट होता है तो ड्राइवर और आगे की सीट में बैठा व्यक्ति तो बच जाता है मगर पीछे बैठे शख्स को ज्यादा चोटें आ जाती हैं, मौत तक हो सकती है।

लोगों को समझाने के साथ कटेगा चालान

मालूम हो कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल में इस चालान का प्रावधान 2004 से ही मौजूद है, जिसे 2005 में लागू किया गया जिसमें पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। रियर सीट बेल्ट का नियम पहले से ही साफ था और इसी वजह से कार कंपनियां भी अपनी कारों में रियर सीट बेल्ट देती आ रही हैं।

अब ट्रैफिक पुलिस दिल्ली में इस नियम का पालन कराने के लिए अभियान चलाएगी और लोगों को समझाने के साथ जुर्माना भी वसूलेगी। जानकारी के अनुसार, कार में पिछली सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना जबकि टू व्हीलर में साइड मिरर न लगाने पर 500 रुपये का चालान काटा जाएगा।

Jamia Tibbia