नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर के चर्चित धार्मिक स्थलों में शुमार कालकाजी मंदिर परिसर की सफाई व रखरखाव की व्यवस्था से लेकर पूजा की बारी की नीलामी पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने अदालत द्वारा नियुक्त किए गए स्थानीय आयुक्त द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट का हवाला दिया है।
बताया जा रहा है कि पुजारियों द्वारा पूजा की बारी की नीलामी की जा रही है और शिकायत यह भी है कि दान का उचित वितरण और वसूली नहीं हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार मंदिर के गर्भगृह व भवन के सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। पीठ ने नोटिस जारी करते हुए 26 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
स्थानीय आयुक्त को दौरा कर स्थिति का जायजा लेने का निर्देश
पीठ ने साथ ही लोकल कमिश्नर मनमीत अरोड़ा को 19 अगस्त से 23 अगस्त के बीच किसी एक दिन कालकाजी मंदिर का दौरा कर दान के संग्रह और सीसीटीवी कैमरों के संचालन की स्थिति देने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि निरीक्षण के अगले दिन लोकल कमिश्नर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। मामले में अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी।
स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने की टिप्पणी
आवेदनकर्ता नीता भारद्वाज की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता नीरज भारद्वाज ने अदालत को बताया था कि मंदिर परिसर के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे हैं, ऐसे में दान और संग्रह की मात्रा का पता लगाने का कोई और तरीका नहीं है।