UAPA केस में अलगाववादी नेता नईम खान को झटका, दिल्ली HC ने जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली। आतंकी फंडिंग से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपित अलगाववादी नेता नईम अहमद खान को जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) द्वारा दर्ज मामले में खान की जमानत याचिका खारिज कर दी।नईम अहमद खान ने दिसंबर 2022 में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। नईम खान 14 अगस्त 2017 से न्यायिक हिरासत में है। एनआइए को कश्मीर में अशांति पैदा करने करने के आरोप में 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था।