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दिल्ली सरकार का स्कूलों को आदेश, अगले 3 महीने तक बिना परमिशन बढ़ाई फीस, तो होगी कार्रवाई

दिल्ली सरकार का स्कूलों को आदेश, अगले 3 महीने तक बिना परमिशन बढ़ाई फीस, तो होगी कार्रवाई

नई दिल्ली  दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना संकट के चलते देश में लॉकडाउन के बीच परेशान पेरेंट्स को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि सरकार की अनुमति लिए बिना कोई भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल बच्चों की फीस नहीं बढ़ाएगा और न ही कोई स्कूल एक साथ 3 महीने की फीस मांगेगा, स्कूल सिर्फ एक महीने की ट्यूशन फीस मांग सकते हैं। सिसोदिया ने कहा कि जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है वो सभी बच्चों को देनी होगी, जो माता-पिता फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को भी। कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस और कोई अन्य फीस चार्ज नहीं करेगा।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मीडिया से बात करते हुए सिसोदिया ने कहा कि मुझे शिकायत मिली थी कि कई स्कूल मनमानी तरीके से फीस ले रहे हैं, स्कूल बंद होने के बावजूद ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस वसूल रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को इतना नीचे गिरने की जरूरत नही है। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फ़ीस नहीं बढ़ा सकता। इस समय बच्चों की फीस नहीं देने की वजह से उनको ऑनलाइन क्लास नहीं देना गलत है।

सिसोदिया ने कहा कि स्कूल एक महीने से अधिक फीस की मांग नहीं कर सकते। पहले आमतौर पर स्कूल तीन माह की ट्यूशन फीस एक साथ लेते हैं। यही नहीं सिसोदिया ने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूल टीचर्स समेत अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी देंगे। अगर कोई समस्या है तो पेरेंट्स संस्था की मदद से अपने कर्मचारियों को वेतन देना होगा। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। जो स्कूल इसका पालन नहीं करेगा उन पर आपदा कानून और दिल्ली स्कूल अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

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