मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) को भगोड़ा घोषित करने पर मुंबई की एक अदालत ने मुहर लगा दी है। सरकारी वकील शेखर जगताप (Shekhar Jagtap) ने बताया कि मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को भगौड़ा अपराधी घोषित करने के मुंबई पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया है।
मालूम हो कि मुंबई की अपराध शाखा ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को उपनगर गोरेगांव में एक पुलिस थाने में उनके एवं अन्य के खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में भगोड़ा आरोपी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। सरकारी वकील का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद परमबीर सिंह का कोई पता नहीं चल पाया है कि वह कहां हैं।
मालूम हो कि यह मामला एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि आरोपियों ने पिछले साल जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक उसके दो बार और रेस्त्रां पर छापा नहीं मारने के बदले में नौ लाख रुपए लिए। साथ ही अपने 2.92 लाख रुपये की कीमत के दो स्मार्टफोन खरीदने के लिए भी मजबूर किया। सरकारी वकील की मानें तो अदालत के इस फैसले से जांच एजेंसियों को परमबीर सिंह को तलाशने में मदद मिलेगी।