मंत्री कपिलदेव समेत 12 के खिलाफ गैर जमानती वारंट, कोर्ट ने प्रार्थना पत्र किया खारिज
मुजफ्फरनगर। एक पुराने मुकदमे में पेश न होने के चलते उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल समेत 12 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने आरोपियों की ओर से दाखिल हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई अब 29 अक्टूबर को होगी।
इसके साथ ही, नंगला मंदौड़ की पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा समेत आठ अन्य आरोपितों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। वहीं, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान सहित कई भाजपा नेता इस केस में अदालत में पेश हुए।