नक्शे में बागवानी के लिए मंजूर खुली जगह पर निर्माण गैरकानूनी : सुप्रीम कोर्ट
नक्शे में बागवानी के लिए मंजूर की खुली जगह में निर्माण कार्य को गैरकानूनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को कायम रखा जिसमें मुंबई के जुहू इलाके के दो प्लॉट में निर्माण पर रोक लगा दी थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा, बागवानी के लिए तय खुली जगह पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती।
जस्टिस एम शांतनुगौडार और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा, हाईकोर्ट का फैसला ठीक है और हम उसे कायम रखते हैं। ऐसे में इन दो प्लॉट जिन्हें स्वीकृत नक्शे में बागवानी के लिए खुली जगह माना गया है, पर निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने अंजुमन-ए-शियत और अन्य की याचिका खारिज कर दी। इसमें 19 जुलाई 2017 के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।