कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, असम के CM की पत्नी ने दर्ज कराई थी FIR
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है. तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को उनको एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत दे दी है. यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें उन पर कई पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया गया है.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस के. सुजाना ने फैसला देते हुए कहा, ‘याचिकाकर्ता को संबंधित कोर्ट में आवेदन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है. याचिकाकर्ता को एक सप्ताह की राहत कुछ शर्तों के तहत दी जाती है.’
पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया था. उनके खिलाफ चुनाव के संबंध में झूठा बयान, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाकर उसे असली के रूप में इस्तेमाल करना, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और मानहानि जैसे आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
