Covid-19 की दवा लॉन्च करने पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर

Covid-19 की दवा लॉन्च करने पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर

 

  • मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ परिवाद दायर।
  • ये परिवाद उनके खिलाफ कोरोनिल दवा को ठगी करार देते हुए दायर किया गया है।
  • ये परिवाद जिले की सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने दायर कराया है।

मुजफ्फरपुर/कुमार रघुनाथ
पतंजलि योग पीठ के योग गुरु स्‍वामी रामदेव (Ramdev), पतंजलि संस्थान के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण (Acharya balkrishna) के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में (Muzaffarpur CJM Court) एक परिवाद दायर किया गया है। परिवाद में बाबा रामदेव और बालकृष्ण को आरोपी बनाया गया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने कोरोना कोरोना वायरस (Coronavirus) की दवा बना लेना का झूठा दावा कर देश को गुमहार किया है। बता दें, मंगलवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) के इलाज के लिए दवा बना लेने का दावा का करते हुए बाबा रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद (patanjali ayurved) की आयुर्वेदिक दवा ‘कोरोनिल’ लॉन्च की थी।

सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर कराया ये परिवाद
आज इसको ठगी करार देते हुए स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। ये परिवाद जिले की सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने दायर कराया है। इसमें तमन्ना हाशमी ने पतंजलि (Patanjali) विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव, पतंजलि संस्था के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण (Acharya balkrishna) को आरोपी बनाया है। सीजेएम कोर्ट ने परिवाद पर सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि निर्धारित की है।

आयुष मंत्रालय ने कल ही दवा का प्रचार बंद करने का दिया था आदेश
बता दें, योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना वायरस के इलाज में शत-प्रतिशत कारगर होने का दावा करते हुए मंगलवार को बाजार में एक औषधि (Coronil Medicine By Patanjali) उतारी थी। वहीं, इसके कुछ ही घंटे बाद आयुष मंत्रालय (Ayush Ministry) ने उसे इस औषधि में मौजूद विभिन्न जड़ी -बूटियों की मात्रा एवं अन्य ब्योरा जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही, मंत्रालय ने विषय की जांच-पड़ताल होने तक कंपनी को इस उत्पाद का प्रचार भी बंद करने का आदेश दिया था।