कॉमेडियन कुणाल कामरा को मिली राहत, मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

कॉमेडियन कुणाल कामरा को मिली राहत, मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

मद्रास हाइकोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है. यह मामला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ा है. कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि वे महाराष्ट्र की अदालत में अप्रोच नहीं कर सकते… क्योंकि उनकी जान को खतरा है.

मुंबई की खार पुलिस ने कुणाल कामरा को 31 मार्च को समन भेज पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा था. मुंबई पुलिस कुणाल कामरा को दो बार इस मामले में तलब कर चुकी है. मद्रास हाई कोर्ट ने अंतरिम बेल देते हुए कहा कि जब तक कुणाल कामरा स्थायी कानूनी उपाय नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जाएगी. शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

खार के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में कुणाल कामरा के हालिया शो से यह पूरा मामला उपजा है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिव सेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को निशाना बनाते हुए एक पैरोडी गीत गाया था. इसके बाद शिवसेना समर्थकों ने गुस्से में उस जगह पर तोड़फोड़ की जहां ये शो किया गया था. मद्रास हाई कोर्ट में दायर यचिका में कुणाल कामरा ने कहा कि वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के रहने वाले हैं और उन्हें आशंका है कि मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.