कर्नल सोफिया कमेंट केस: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर FIR, हाईकोर्ट की सख्ती पर पुलिस ने दर्ज किया केस

कर्नल सोफिया कमेंट केस: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर FIR, हाईकोर्ट की सख्ती पर पुलिस ने दर्ज किया केस
भोपाल। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की नायिका कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में बुधवार देर रात करीब 11 बजे इंदौर के महू तहसील क्षेत्र स्थित थाना मानपुर में एफआइआर दर्ज कर ली गई। यह एफआइआर मध्य प्रदे्श हाई कोर्ट के आदेश पर शासन की ओर से दर्ज कराई गई है।

एसपी हितिका वासल की निगरानी में लिखी गई एफआईआर

पुलिस ने बीएनएस की धारा 152, 196(1)(ख) और 197(1)(ग) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। इस दौरान एसपी हितिका वासल और एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी भी थाने में मौजूद रहे।धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य के लिए है। इसमें उम्रकैद या सात साल तक के कारावास का दंड प्रविधान है। धारा 196 (1)(ख) धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें पांच वर्ष तक का कारावास हो सकता है।

कोर्ट ने दिया डीजीपी को आदेश

धारा-197(1)(ग) राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से संबंधित है। इसके अंतर्गत तीन वर्ष के कारावास का प्रविधान है।इसके पहले सुबह हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामले का स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की थी। कोर्ट ने बयान की निंदा करते विजय शाह के विरुद्ध तत्काल एफआइआर दर्ज करने का आदेश डीजीपी को दिया था।न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि बुधवार को हर हाल में एफआइआर हो जानी चाहिए, अन्यथा गुरुवार सुबह डीजीपी के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई होगी।

मामला टॉप ऑफ द लिस्ट सुनवाई के लिए रखा

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विजय शाह की टिप्पणी अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करने या भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को खतरे में डालने वाली है। हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय को आदेश दिया कि इसकी प्रति अविलंब डीजीपी को भेजें।कोर्ट ने 15 मई (गुरुवार) को मामला टॉप ऑफ द लिस्ट सुनवाई के लिए रखा है। रजिस्ट्रार (आइटी) से अपेक्षा की गई कि विजय शाह ने महिला सैन्य अधिकारी के विरुद्ध जो बयान दिया, उसकी वीडियो लिंक एकत्र कर कोर्ट के पटल पर रखें।

विजय शाह ने दिया था विवादित बयान

राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिए समय देने पर बल दिया, किंतु कोर्ट ने समय नहीं दिया। बता दें, विजय शाह ने सोमवार को महू विधानसभा क्षेत्र के मानपुर थाना क्षेत्र स्थित रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम न लेते हुए उन्हें पाकिस्तानी आतंकियों की बहन बता दिया था।

प्रदेश भाजपा ने पार्टी अध्यक्ष को भेजी रिपोर्ट

उधर, प्रदेश भाजपा ने इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दी है। अब पार्टी अध्यक्ष संगठन महामंत्री बीएल संतोष से चर्चा के बाद विजय शाह के राजनीतिक भाग्य का निर्णय करेंगे।

विजय शाह ने माफी भी मांगी

उल्लेखनीय है कि पार्टी ने भी विजय शाह के बयान को गंभीरता से लिया है। उन्हें मंगलवार को कार्यालय तलब कर फटकार लगाई गई थी। इसके बाद विजय शाह ने माफी भी मांगी थी।उधर, बेंगलुरु से बुधवार देर शाम भोपाल लौटे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने आवास पर डीजीपी कैलाश मकवाना व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से हाई कोर्ट के आदेश की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अक्षरश: पालन करते हुए कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। इसके थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भी इस मामले में चर्चा की।

पिता बोले – सोफिया देश की बेटी, उसका अपमान देश व सेना का अपमान

गुजरात के वडोदरा में रह रहे कर्नल सोफिया के पिता सूबेदार मेजर ताज मोहम्मद कुरैशी ने ‘नईदुनिया’ से फोन पर कहा कि कर्नल सोफिया देश की बेटी है। उसका अपमान देश और सेना का अपमान है।