CM केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, वकीलों से दो अतिरिक्त बैठक की मिली अनुमति

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी कानूनी टीम के साथ दो और बैठक करने की दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी। बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो अतिरिक्त बैठक की अनुमति से इनकार करने के निचली अदालत के निर्णय को केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर 18 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल की इस याचिका का जेल अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने विरोध किया।
जेल अधिकारियों ने कहा था कि जेल नियम अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति नहीं देता है। मीटिंग का फॉर्मेट फिजिकल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ईडी ने किया था याचिका का विरोध
सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा था कि जेल में सभी आरोपियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। सभी को केवल दो कानूनी बैठकों की अनुमति दी गई है। दूसरी ओर, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दलीलों का विरोध किया और तर्क दिया कि उन्हें दो अतिरिक्त कानूनी बैठकें देने में कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि ईडी ने अन्य आरोपियों को दी गई सुविधा का विरोध नहीं किया।