चीटिंग डिवाइस केसः स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन को SC से झटका, नहीं रद्द होगी FIR

नई दिल्ली : डीजल गाड़ियों में चीटिंग डिवाइस लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन को तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को सुनवाई के दौरान स्कोडा ऑटो, फॉक्सवैगन की याचिका खारिज कर दी है.
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कोडा ऑटो, फॉक्सवैगन के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया था.
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े ने टिप्पणी की कि जब कोई शिकायतकर्ता धोखा देने का आरोप लगाता है तो उसे जांच का सामना करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने स्कोडा फॉक्सवैगन इंडिया की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अपनी कारों में लगाए गए कथित एमिशन चीट डिवाइसेज पर उत्तर प्रदेश में दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए.
शीर्ष अदालत ने स्कोडा द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर एफआईआर को खारिज करने की उसकी याचिका को ठुकरा दिया.