प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन व्यय का हिसाब तीन बार देना होगा
सहारनपुर [24CN]। मुख्य कोषाधिकारी/सह प्रभारी निर्वाचन व्यय श्री सत्येन्द्र सागर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए नियुक्त माननीय व्यय प्रेक्षकगणों के निर्देशों के अनुपालन में समस्त विधानसभाओं के समस्त प्रत्याशियों को आगामी 04 फरवरी, 08 फरवरी एवं 12 फरवरी 2022 को व्यय लेखा पंजीकरण के निरीक्षण की तिथियां निर्धारित की गयी है। इन तिथियों में पूर्वान्ह 10:00 बजे जिलाधिकारी परिसर में व्यय लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
इस संदर्भ में मुख्य कोषाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराया कि प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा व्यय की अधिकतम सीमा चालीस लाख रूपये निर्धारित की गयी है। उन्होने बताया कि समस्त लेन-देन बैंक के माध्यम से किये जायेंगे। यदि कोई नगद भुगतान किया जायेगा तो वह भी बैंक से स्वयं के द्वारा आहरण किये जाने के बाद ही संभव होगा। इसके लिए बैंक नया खाता जो नामांकन से पूर्व ही पृथक से खुला होना अनिवार्य है। नगद भुगतान अधिकतम 10 हजार रूपये से अधिक नहीं किया जायेगा। चौक एवं डीडी अथवा इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकेगा।
लेखा प्रस्तुत करते समय भुगतान संबंधी समस्त बिल, अद्यतन बैंक पास बुक अथवा स्टेटमेंट तथा प्रचार-प्रसार हेतु समस्त प्रकार की स्वीकृतियों के साथ-साथ व्यय लेखे के रजिस्टर में प्रविष्टि कर रजिस्टर भी प्रस्तुत करना होगा। चंदा अथवा दान से प्राप्त राशि का पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि किये गये किसी भी प्रकार के व्यय न्यूनतम दर वही स्वीकार्य होंगी जो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित है, अधिक होने पर अधिक दर स्वीकार्य होगी। मतदान एवं मतगणना एजेंटो के लिए जलपान पर होने वाला व्यय भी अभ्यर्थी का व्यय माना जायेगा इसलिए यह भी व्यय लेखे में प्रविष्ट होगा। यदि कोई ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थी मंच साझा करें तो कार्यक्रम का सकल व्यय मंच पर उपस्थित अभ्यर्थियों में समानुपातिक आधार पर विभक्त किया जायेगा।
प्रत्याशी द्वारा नामांकन तिथि से मतगणना तक की अवधि में किये जाने वाले व्यय सम्मिलित किये जायेंगे। इसके साथ ही अन्य समस्त प्रकार हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्वाचन व्यय पर अनुदेशों का सार-संग्रह अक्टूबर-2021 में वर्णित प्राविधान अनुमन्य है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु प्रत्याशियों के द्वारा लेखा प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने का प्राविधान है इसलिए यदि संबंधित प्रत्याशी लेखा प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहें तो वह कर सकते है।