नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र लगाये

सहारनपुर [24CN] । जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत/नगर निकाय) श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशियों को निर्धारित प्रपत्र लगाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रपत्र न लगाये जाने की दशा में नामांकन पत्र निरस्त हो सकता है।
श्री अखिलेश सिंह आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के सामान्य उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र के साथ नाम निर्देशन पत्र, अनुसंलग्नक-1 शपथ पत्र, मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति, निर्धारित जमानत धनराशि का ट्रेजरी चालान या कोषागार रसीद-385, अदेयता प्रमाण पत्र ( ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की देयता (ड्यूज) यदि कोई हो) तथा ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक के फोटोग्राफ संलग्न किये जायेगा। सदस्य ग्राम पंचायत के पद के लिए उम्मीदवार का फोटोग्राफ सलग्न किया जायेंगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ग्राम प्रधान पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग के लिए आरक्षित पदो ंके उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र, अनुसंलग्नक-1 शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अनारक्षित महिला को छोड़कर), प्रारूप ब शपथ पत्र (अनारक्षित महिला को छोड़कर),मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति, निर्धारित जमानत धनराशि का ट्रेजरी चालान या कोषागार रसीद-385, अदेयता प्रमाण पत्र ( ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की देयता (ड्यूज) यदि कोई हो) तथा ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक के फोटोग्राफ संलग्न किये जायेगा। सदस्य ग्राम पंचायत के पद के लिए उम्मीदवार का फोटोग्राफ सलग्न किया जायेंगा।